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CG News: मतदान दलों को लेकर रवाना हुई बस दुर्घटनाग्रस्त

CG News। Chhattisgarh में दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को होना है।इसी कड़ी में गुरुवार से मतदान दलों की रवानगी मतदान केंद्रों के लिए हो रही है।सुबह सुबह मिली जानकारी मुताबिक मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में मतदान दलों को लेकर रवाना हुई बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

बस का स्टेयरिंग फेल हो जाने के बाद चालक ने रफ्तार कम कर दिया। बस सड़क किनारे झाड़ियों में उतर गई। मतदान दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं एवं उन्हें दूसरी बस से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया।

मीडिया रिपोर्ट अनुसार एमसीबी जिले के विधानसभा भरतपुर-सोनहत क्षेत्र के दूरस्थ इलाके भरतपुर क्षेत्र के सेक्टर क्रमांक 17 के छह मतदान केंद्रों के मतदान दलों को बुधवार को ही रवाना किया गया था, ताकि समय से पूर्व ये दल अपने मतदान केंद्रों में पहुंच सकें।

मतदान दलों को लेकर जा रही बस क्रमांक सीजी 15 एबी 0304 की धोवाताल के पास स्टेयरिंग फेल हो गई। बस के चालक ने बस की रफ्तार धीमी कर दी। बस को चालक ने मौका देखकर सड़क किनारे उतार दिया।

बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की खबर से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। हालांकि सभी सवारों के पूरी तरह से सुरक्षित होने की जानकारी मिलने पर सभी ने राहत की सांस ली।

जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र दुग्गा के निर्देश पर प्रशासनिक अमले के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में एक अन्य वाहन को तत्काल रवाना किया गया। उक्त वाहन में सवार होकर मतदान दल गंतव्य के लिए रवाना किया गया।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए द्वितीय चरण में मतदान के लिए मतदान दिवस 17 नवंबर को संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत द्वितीय चरण के लिए 17 नवंबर 2023 को संबंधित 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों,औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है।

 

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेखित है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 (ख) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक , व्यावसायिक तथा अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए।

 

आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश तथा तेलंगाना जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु मतदान तिथि क्रमशः 17 नवंबर तथा 30 नवंबर को नियत है, उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाए तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी -बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जाएगा।

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