तिरुवनंतपुरम/केरल की राजधानी में एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने सोमवार को एक महिला को अपने प्रेमी को अपनी सात वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म के लिए उकसाने के आरोप में 40 साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई।
यह भयावह अपराध मार्च 2018 से सितंबर 2019 के बीच हुआ और लड़की की मां को इसकी पूरी जानकारी थी।
जब लड़की ने अपनी मां से शिकायत की कि उसके साथ गलत काम हो रहा है, तो उसे चुप रहने और किसी को न बताने के लिए कहा गया। जब उस लड़की की 11 वर्षीय सौतेली बहन घर आई, तो उसने उसे बताया कि उसके साथ भी यही अपराध हुआ था।
बाद में दोनों लड़कियां अपनी दादी के घर में रहने लगीं। बातचीत के दौरान दादी को दोनों बहनों की दुर्दशा का पता चला तो उन्होंने अपनी पोतियों की मां के प्रेमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया।
मुकदमे की सुनवाई शुरू होने पर कथित दुष्कर्मी ने आत्महत्या कर ली, इसलिए अदालत ने मां को 40 साल जेल की सजा सुनाई।
दोनों लड़कियों को अब राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल गृह में रखा गया है।
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