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भारी पड़ जाएगा नए साल का जश्न….इन निर्देशों का हर हालत में करना होगा पालन…प्रशासन का निर्देश..शांति भंग करने पर होगी कठोर कार्रवाई

बिलासपुर— नववर्ष को ध्यान में रखकर अतिरिक्त पुलिस कप्तान, एडिश्नल कलेक्टर ने थाना प्रभारियों समेत पुलिस के आलाधिकारियों के साथ बैठक किया। बैठक में  हॉटल, रिसॉर्ट, बार, क्लब संचालकों ने शिरकत किया। इस दौरान जश्न की समयसीमा, डीजे बजाने के अलावा मुद्दों पर बातचीत हुई।

अतिरिक्त पुलिस कप्तान अर्चना झा और एडिश्नल कलेक्टर कुरूवंशी समेत आईपीएस संदीप पटेल के साथ जिले के सभी थाना प्रभारियों और व्यवसायिक संस्थानों के साथ बैठक हुई। बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा की अध्यक्षता और आईपीएस संदीप पटेल, अपर कलेक्टर आर. ए. कुरुवंशी की सहअध्यक्षता में बिलासागुड़ी में हुई। इस दौरान नववर्ष के उत्सव को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई।

वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी हॉटल,रिसॉर्ट,बार,क्लब संचालकों को शांतिपूर्ण वातावरण में नए साल का जश्न मनाने का निर्देश दिया। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना रोकने के लिए सहयोग मांगा। बैठक में संचालकों से आबकारी एक्ट के तहत विभिन्न लाइसेंस के बारे में जानकारी देने को कहा गया।  बैठक में सहायक आयुक्त आबकारी दिनकर वासनिक, एसडीएम सूरज साहू समेत थाना प्रभारी और प्रशासन के आलाधिकारी विशेष रूप से मौजूद थे।

प्रशासन की तरफ से जारी निर्देश

 FL 5 लाइसेंस प्राप्त हॉटल, रिसॉर्ट, क्लब रात्रि 11 बजे तक शराब परोस सकेंगे। FL 3 लाइसेंस प्राप्त होटल,रिसॉर्ट,क्लब रात्रि 12 बजे तक शराब परोस सकेंगे।  डीजे बजाने की अनुमति खुले परिसर में रात्रि 10 बजे तक होगी।  पटाखे रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक फोड़े जा सकेंगे। सभी रिसॉर्ट,होटल,क्लब,बार संचालक सुरक्षा की समुचित व्यवस्था रखेंगे।मेन रोड पर स्थित हॉटल,रिसॉर्ट संचालक पार्किंग की उचित व्यवस्था करेंगे। विपरीत स्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम या निकटतम पुलिस थाने से सम्पर्क करेंगे। इसके अलावा यदि निर्देशों का उल्लंघन किया जाना पाया गया तो कठोर दण्डात्मक कार्यवाही होगी।

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