Teacher Suspend/ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिगड़ी के व्याख्याता (एलबी) संतोष तिवारी को स्कूल के बच्चों के प्रति उचित व्यवहार नहीं करने पर आयुक्त सरगुजा संभाग द्वारा निलंबित किया गया है।
Teacher Suspend/आवेदक बुधराम के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसके पुत्र के साथ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिगड़ी के व्याख्याता (एलबी) संतोष तिवारी ने मारपीट की है। उक्त आवेदन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी राजपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।
Teacher Suspend/जांच में शिक्षक तिवारी द्वारा छात्र नानसाय के साथ कक्षा में अध्यापन के दौरान नोट कॉपी नहीं लाने पर शारीरिक रूप से दण्ड के रूप में झापड़ मारने तथा कक्षा से बाहर निकालने की शिकायत प्रथम दृष्टिया पुष्टि हुई है। श्री तिवारी का उक्त कृत्य बच्चों के प्रति सम्यक व्यवहार नहीं किये जाने की श्रेणी में आता है।
जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरित है। उक्त कृत्य के लिए संभागायुक्त जी.आर. चरेन्द्र के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
Teacher Suspend/निलंबन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग अम्बिकापुर किया गया है। निलंबन अवधि में श्री तिवारी को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।