नई दिल्ली : डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने सभी एयरलाइंस से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों को फ्लाइट में उनके माता-पिता या अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीट दी जाए. यह निर्देश 12 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्लाइट में माता-पिता के साथ नहीं बैठाए जाने की घटनाओं के बाद आया है.
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के प्रेस नोट में कहा गया है कि एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेगी कि 12 साल तक के बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीटें आवंटित की जाएं, जो एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे हों और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा. एयरलाइंस बच्चे की सीट के लिए अभिभावक को फोर्स नहीं कर सकती है. अगर पेरेंट्स ने अपने लिए फ्री सीट या ऑटो एलोकेशन का ऑप्शन चुना है तो बगल की सीट बच्चे के लिए अरेंज करना होगा.
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर में संशोधन किया है. जिसके अनुसार, कुछ सेवाएं जैसे Zero Baggage , Preferential seating, Meals / Snack/ Drink charges, charges for carriage of Musical Instruments etc. के लिए सिर्फ अलग से शुल्क लिए जाएंगे.
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