बिलासपुर…सिविल लाइन पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेंचने की कोशिश करने के जुर्म में दो आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करते हुए असली दस्तावेज दिखाने घर लेकर गया। और इस दौरान धक्का देकर घत से छलांग लगाकर भागने का प्रयास किया। चोट की हालत में आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस के अनुसार आरोपी को सिर पैर और शरीर के अन्य भागों मैें चोट पहुंची है।
पुलिस के अनुसार हटरी चौक निवासी सुमित गुप्ता ने सकरी थाना में शिकायत दर्ज कराया कि बिल्हा स्थित उसकी 72 डिसमिल जमीन कमल प्रसाद पटेल और कैलाश के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किया है। इसी दस्तावेज यानी पॉवर ऑफ अटार्नी के सहारे के जमीन बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। इस बात की जानकारी उसके शुभचिन्तकों और रिश्तेदारों से मिली है। पुलिस ने सुमित की शिकायत को दर्ज किया।
अपनी रिपोर्ट में सुमित ने यह भी बताया कि फर्जी पॉवर ऑफ अटार्नी दिखाकर दोनों आरोपियों ने अब तक कई लोगों को जमीन दिखा भी चुका है। ऐसी बात सामने उसने जमीन का सौदा भी कर लिया है। जबकि दोनों को वह जानता भी नहीं है। और ना ही किसी को पॉवर ऑफ अटार्नी ही दिया है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पूछताछ के लिए कमल प्रसाद पटेल को बुलाया। पुलिस के अनुसार कमल प्रसाद पटेल पुलिस को गुमराह करते हुए दस्तावेज दिखाया। और बताया कि दस्तावेज की असली कापी बन्नाक चौक सिरगिट्टी स्थित घर में रखा है। कमल पुलिस को अपने साथ दस्तावेज दिखाने सिरगिट्टी लेकर गया। मकान के प्रथम तल में पहुंचते ही कमल प्रसाद ने पुलिस वालों को अचानक धक्का देकर छत से कूद कर भागने का प्रयास किया। लेकिन कूदने के दौरान उसके सिर, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट पहुची। पुलिस ने उसे पकड़कर तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति को देखते हुए बाद में उसे निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया।
अस्पताल में कमल प्रसाद पटेल का कार्यपालिक दंडाधिकारी ने बयान लिया। आरोपी ने बताया कि पुलिस से भाग कर बचने का प्रयास किया। छत से कूदने के दौरान उसे चोट पहुंची है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी कमल प्रसाद पटेल के खिलाफ जमीन संबधित फर्जीवाड़ा मामले में जरहागांव जिला मुंगेली में भी अपराध दर्ज है। मामले में बचने को लेकर फरार चल रहा था।
पुलिस ने दूसरे आरोपी कैलाश गुप्ता को भी हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान कैलाश ने बताया कि कमल पटेल के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किया है। दोनों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 511, 120(ब) के तहत अपराध दर्ज किया है।