School Education।रायपुर।शालेय शिक्षक संघ प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व संगठन का प्रतिनिधिमंडल शिक्षासचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी व लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक दिव्या उमेश मिश्रा से मिलकर उनके समक्ष DPI से जारी ELB व TLB संवर्ग की व्याख्याता वरिष्ठता सूची में व्याप्त भारी त्रुटियों को, व राज्य भर से प्राप्त शिकायतों को एकत्रित कर समाधान हेतु रखा।
ज्ञात हो कि शालेय शिक्षक संघ ने इस सूची के जारी होते है इसमें व्याप्त विसंगतियों के लिए नाराजगी जताते हुए प्रदेश के शिक्षकों से अपील की थी कि त्रुटिविहीन प्राचार्य पदोन्नति हेतु सभी प्रभावित व्याख्याता LB संवर्ग दावा आपत्ति जरूर लगायें। क्योंकि जारी सूची में मुख्य रूप से व्याप्त विसंगतियां निम्नानुसार है:-
01.म.प्र.से स्थानांतरण में छ.ग. आने वाले कर्मचारियों की छ.ग.में कार्य भार ग्रहण दिनांक के स्थान पर म.प्र.की प्रथम नियुक्ति तिथि को वरिष्ठता दिनांक अंकित करना।
02.अंतर्नियोक्ता स्थानांतरण (दूसरे जिला पंचायत या दूसरे नगरीय निकाय में स्थानांतरण)की स्थिति में स्थानांतरित निकाय में कार्य भार ग्रहण दिनांक के स्थान पर प्रथम नियुक्ति तिथि को वरिष्ठता दिनांक करना।
03.पूर्ववर्ती संविदा शिक्षकों के मामले में पद परिवर्तन दिनांक 01/05/2005 के स्थान पर पद परिवर्तन आदेश दिनांक को वरिष्ठता दिनांक अंकित करना।
04.पदोन्नति व निम्न से उच्च पद के मामलों में वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि के स्थान पर पिछले पद की नियुक्ति तिथि को वरिष्ठता दिनांक अंकित करना।
05.मृत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों का नाम अभी भी सूची में होना।
06.संविलियन पश्चात स्थानांतरित कर्मचारियों का नाम पूर्व संस्था में ही होना।
प्रांतीय महासचिव सचिव धर्मेश शर्मा ने अधिकारियों को बताया कि यद्यपि शासन तथा संचालनालय स्तर से प्रथम संविलियन के दौरान ही संविलियन निर्देश क्रमांक 05 में वरिष्ठता संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग व स्थानीय निकाय के नियमों का सूक्ष्मता से परीक्षण कर समुचित व स्पष्ट निर्देश जिलों व स्थानीय निकायों के लिए जारी किए गए थे, किंतु कुछ प्रकरणों में जिलों व स्थानीय निकाय कार्यालय स्तर पर त्रुटियां हुई जिसके कारण सूचियों में अभी भी विसंगतियां व्याप्त है।
विगत 05 वर्षों से केवल दावा आपत्ति मांगने की औपचारिक होती है किन्तु विसंगतियों का निराकरण नहीं होता। विसंगतियों का समुचित निराकरण हुए बिना पदोन्नति की प्रक्रिया भी समुचित ढंग से आगे नहीं बढ़ सकती। विसंगतियों के कारण न्यायालयीन हस्तक्षेप की संभावना भी बढ़ जाती है।
चूंकि व्याख्याता संवर्ग का नियोक्ता प्राधिकारी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय है तथा इनकी पदोन्नति के पद प्राचार्य का नियोक्ता छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग है, अतः व्याख्याता संवर्ग की वरिष्ठता सूची की शुद्धता का दायित्व लोक शिक्षण संचालनालय का है, इसके लिए केवल मैदानी कार्यालयों पर निर्भरता व्यावहारिक रूप से उचित नहीं है। विसंगतियों के निराकरण के लिए संचालनालय के स्तर पर जानकारियों का परीक्षण व सत्यापन आवश्यक है।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रांतीय महासचिव धर्मेश शर्मा व कार्यकारी प्रांताध्यक्ष चन्द्रशेखर तिवारी ने बताया कि सचिव महोदय व संचालक नेअविलंब विसंगतियों का निराकरण करके सूची का पुनः प्रकाशन करने तथा यथाशीघ्र प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया भी संपन्न करने बाबत् आश्वस्त किया है।
प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि संगठन ने समर कैंप व अन्य गैर शैक्षणिक कार्यो के संदर्भ में शिक्षा सचिव के समक्ष अपनी बात रखी।
समर कैंप- DPI द्वारा जारी स्वैच्छिक समर कैंप के आदेश को अतिक्रमित कर निचले स्तर पर DEO और BEO द्वारा अनिवार्य समर कैंप लगाने हेतु बाध्य करने की शिकायत शिक्षासचिव के समक्ष की गई,तथा अवकाश में कार्य लिए जाने पर उस दिन का EL प्रदाय कर सेवा पुस्तिका में इंद्राज करने की मांग की जिस पर शिक्षा सचिव ने DPI के आदेश की मूलभावना से पृथक व्याख्या को गलत बताते हुए अवकाश में समरकैम्प ड्यूटी करने वाले शिक्षकों की सेवापुस्तिका में EL इंद्राज करने हेतु प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही। वही शिक्षको से गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाने को अनुचित बताया।