बिलासपुर–जिला रिटर्निंग अधिकारी अवनीश शरण ने मंगलवार को मंथन सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ बैठक किया। सभी को मतगणना संबंधी चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। जिला सीईओ ने बताया कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतों की गणना बिलासपुर और मुंगेली दोनों जिलों में 4 जून को होगी। जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में और मुंगेली जिले की गणना चातरखार स्थित कृषि एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय में होगी। लेकिन पोस्टल बैलेट्स की गणना केवल बिलासपुर गणना केन्द्र में होगी। गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन 31 मई तक लिए जाएंगे।
कलेक्टर अवनीश शरण ने मतगणना स्थल की व्यवस्था और गणना प्रक्रिया की बारे में विस्तार से जानकारी दिया। उन्होने बताया कि वोटों की गणना विधानसभा वार होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग हॉल बनाये गये हैं। प्रत्येक हॉल में 14 टेबलों पर गिनती की जायेगी। हर विधानसभा के लिए एजेन्टों के लिए अलग-अलग रंगों का पास दिया जायेगा। यह पास टेबल विशेष के लिए होगा। अभिकर्ता अपने टेबल से बाहर इधर-उधर घुम फिर नहीं पायेगे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभिकर्ता टेबल में सामने और निर्दलीय प्रत्याशियों के अभिकर्ता पीछे बैठेंगे। सीसीटीव्ही से मतगणना प्रक्रिया की निगरानी होगी। सबेर 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट की गणना के आधे घण्टे बाद ईव्हीएम मशीनों से गणना शुरू होगी। कलेक्टर ने बताया कि गणना स्थल पर बीड़ी सिगरेट, गुटखा पाउच, स्मार्ट वाच और अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाईसेज नहीं ले जा सकेंगे। चुनाव कार्यालय की तरफ से गणना कार्य के लिए कैल्क्यूलेटर मुहैया कराई जायेगी।
एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने बैठक में मौजूद सभी को मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि स्थल में सामने की तरफ से मतगणना कर्मी,शासकीय कर्मचारी, उम्मीदवार और मतदान अभिकर्ता प्रवेश करेंगे। गणना अभिकर्ताओं के लिए प्रवेश की व्यवस्था अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय गेट की तरफ से है। केवल पासधारी व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जायेगा। पास हर समय अपने पास रखना होगा।
वाहनों में गैर पासधारी व्यक्तियों को नहीं लाया जाये। स्थल पर आचार संहिता के साथ धारा 144 भी प्रभावशील रहेगी। सभी को पालन करना होगा। बाजा गाजा की अनुमति नहीं होगी। विजय जुलूस के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकुमार बनर्जी ने जमानत राशि की जब्जी और वापसी नियमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कुल वैध मतों का छठा हिस्सा वोट पानी वाले उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान जमा कराए गए जमानत राशि वापस किया जाएगा। मुंगेली जिले में की गयी मतगणना व्यवस्था के बारे में संयुक्त कलेक्टर पार्वती पटेल ने जानकारी दी।