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न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास का फरमान..आईजी ने किया स्वागत..आईजी करेंगे इस थानेदार का सम्मान..देंगे ईनाम

बिलासपुर— हत्या और बलात्कार के दो अलग अलग मामले में पुलिस की तरफ से पेश किये आरोपीयों को न्यायालय ने आजीवन कारावास का फरमान सुनाया है। न्यायालय के फैसले पर खुश आईजी डॉ.संजीव शुक्ला ने विवेचनाधिकारी कों दोनो ही मामले में 1000-1000 रूपया ईनाम का एलान किया है। बताते चलें कि तत्कालीन समय कोनी थाना प्रभारी गोपाल सतपथी जैजेपुर और बलौदा में पदस्थ और मामले में विवेचना अधिकारी थे।

आईजी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा जिला स्थित थाना जैजैपुर में पुलिस ने आरोपी नंदकुमार गोड़ ऊर्फ नंदू को आईपीसी की धारा 302 और 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। गिरफ्तारी और विवेचना के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायालय सक्ती जांजगीर चांपा ने आरोपी नंदकुमार गोड उर्फ नंदु गोड को आजीवन कारावास की सजा का फैसला किया है।

इसी तरह जांजगीर कोर्ट ने बलौदा थाना में दर्ज आरोपी किशन कुमार बंजारे को आईपीसी की धारा 376, 363, 506 और पास्को एक्ट 4 के तहत सुनवाई के बाद आजीवन कारावास दंडित किया है। दोनो ही मामलों में बलौदा और जैजेपुर में पदस्थ विवेचनाधिकारी गोपाल सतपथी थे। गोपाल सतपथी वर्तमान समय में कोनी थाना के प्रभारी हैं।

कोर्ट से फैसला आने के बाद विवेचना को लेकर आईजी ने खुशी जाहिर किया। आईजी ने दोनो ही मामलों में उत्कृष्ट विवेचना के लिए  गोपाल सतपथी को 1000–1000 नगद पुरस्कार देने का एलान किया है।

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