EPFO Pension Rule/कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लाखों खाता धारकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में संशोधन किया है।
EPFO Pension Rule/ इसके तहत अब 6 महीने से कम कंट्रीब्यूट करने वाले सदस्य भी पैसे निकाल सकेंगे। अभी तक विड्रॉ करने के लिए कम से कम 6 महीने का योगदान जरूरी होता था। यही कारण है कि वित्त वर्ष 2023-24 में कर्मचारियों के लगभग 7 लाख क्लेम रिजेक्ट हो गए थे। इससे प्राइवेट सेक्टर के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा।
EPFO Pension Rule/दरअसल, भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में संशोधन किया है जिससे 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल सके। इससे प्रत्येक वर्ष EPS के 7 लाख से अधिक ऐसे सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं।निकासी लाभ की राशि अब सदस्य द्वारा दी गई सेवा के पूरे महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर EPS का अंशदान प्राप्त हुआ था।
EPFO Pension Rule/अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष 23 लाख से अधिक सदस्य तालिका डी के इस संशोधन से लाभान्वित होंगे।तालिका डी के संशोधन के साथ, निकासी लाभ की गणना के लिए अंशदायी सेवा को अब पूर्ण महीनों में माना जाएगा। इससे निकासी लाभ का उचित भुगतान सुनिश्चित होगा।
उदाहरण के लिए, 2 वर्ष और 5 महीने की अंशदायी सेवा और 15,000/- प्रति माह वेतन के बाद निकासी लाभ लेने वाला सदस्य पहले 29,850/- रुपये की निकासी लाभ का हकदार था। अब उसे 36,000/- रुपये का निकासी लाभ प्राप्त होगा।
Big update for EPS 95 members!
The scheme now provides withdrawal benefits even for those with less than 6 months of service. For more details, click on the link below https://t.co/NLmQLHpIvH#EPS95 #PensionScheme #EmployeeBenefits #RetirementPlans #EPFO #SocialSecurity pic.twitter.com/ov2tt1I11g— EPFO (@socialepfo) June 28, 2024
क्यों पड़ी EPS में संशोधन की जरूरत
प्रत्येक वर्ष पेंशन योजना 95 के लाखों कर्मचारी सदस्य पेंशन के लिए आवश्यक 10 वर्ष की अंशदायी सेवा देने से पहले ही योजना छोड़ देते हैं, ऐसे सदस्यों को योजना के प्रावधानों के अनुसार निकासी का लाभ दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभ के दावों का निपटारा किया गया।
अब तक, निकासी लाभ की गणना पूर्ण वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि और उस वेतन के आधार पर की जा रही थी, जिस पर EPS के अंशदान का भुगतान किया गया है।इसलिए, अंशदायी सेवा के 6 महीने और उससे अधिक का समय पूरा करने के बाद ही सदस्य ऐसे निकासी लाभ के लिए पात्र होते थे।
6 महीने या उससे अधिक समय तक अंशदान करने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी लाभ नहीं मिलता था।वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के कारण निकासी लाभ के लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए। इसके संशोधन बाद ऐसे सभी EPS के सदस्य जो 14.06.2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे निकासी लाभ के पात्र हो जाएंगे।EPFO Pension Rule