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जिले के इस थाना में दर्ज हुआ नए कानून का पहला अपराध..कप्तान रजनेश ने बताया…पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार

बिलासपुर—एक जुलाई से सम्पूर्ण देश में नया कानून लागू हो गया है। इसी क्रम में बिलासपुर में भी पुलिस ने नया कानून के तहत चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज किया है। पकड़े गए सभी चारो आरोपियों को नया कानून बीएनएस के तहत कोर्ट में पेश कर जेल दाखिल कराया है। चारो के खिलाफ नया कानून के तहत सिरगिट्टी थाना में दर्ज किया गया है।

पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने बताया कि देश के साथ प्रदेश और बिलासपुर में भी नया कानून लागू हो गया है। इसी क्रम में देश के कोने कोने में स्थित पुलिस थानों में आईपीसी और सीआरपीसी की जगह तीन नए कानूनों के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इस तरह बिलासपुर स्थित सिरगिट्टी थाना में भी अपराधिक कानून 2002 के तहत पहला अपराध दर्ज किया गया।

सिरगिट्टी थाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस  की धारा 296, 115(2),351( 2), 3(5) के तहत जुर्म  किया है। एक जुलाई से पहले तक इस तरह के अपराध में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 294, 506, 323 एवं धारा 34 के तहत अपराध दर्ज किया जाता था।

 नए कानून के तहत दर्ज आरोपियों का नाम महबूब और दो  अन्य लोग है। पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ गणेशनगर निवासी मोहम्मद साजिद ने गाली गलौज,मारपीट और जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराया था। था।

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