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ITR Filling Deadline- इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कि डेडलाइन को लेकर कई लोगों के मन सवाल हैं

ITR Filling Deadline-अगर आप भी टैक्सपेयर हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इनकम टैक्स रिटर्न (income tax) फाइलिंग कि डेडलाइन को लेकर कई लोगों के मन सवाल हैं. वहीं, कुछ खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया जा रहा है कि ITR भरने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है. तो आइए जानते हैं क्या सच में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट को दिया गया है?

ITR Filling Deadline-सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को लेकर इनकम टैक्स (income tax) डिपार्टमेंट ने चेतावनी जारी की है. यह गुजरात के एक मशहूर दैनिक अखबार में छपी थी. डिपार्टमेंट ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक न्यूज क्लिप घूम रही है. इसमें दावा किया जा रहा है कि ITR ई-फाइलिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त, 2024 कर दिया गया है. एजेंसी ने साफ किया है कि यह खबर गलत है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 ही है.

ITR Filling Deadline-इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस फर्जी खबर और टैक्स (income tax) रिफंड के नाम पर हो रहे नए घोटाले से बचने के लिए करदाताओं को आगाह किया है. विभाग ने बताया कि कुछ स्कैमर्स टैक्स रिफंड के नाम पर SMS और ईमेल भेजकर लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं. विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सावधान रहें. टैक्स रिफंड से जुड़े किसी भी मैसेज या ईमेल की पुष्टि आधिकारिक माध्यमों से जरूर करें.

अब तक 4 करोड़ लोगों ने भरा टैक्स

इन सबके बावजूद आयकर विभाग ने ITR फाइलिंग (income tax) में भारी बढ़ोतरी की सूचना दी है. 22 जुलाई, 2024 तक 4 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं जो पिछले साल की तुलना में 8 फीसदी अधिक है. 2 करोड़ और 3 करोड़ का आंकड़ा इस साल 7 जुलाई और 16 जुलाई को पार कर गया था. पिछले साल 4 करोड़ का आंकड़ा 24 जुलाई को पार हुआ था.ITR Filling Deadline

क्या है 31 अगस्त का मामला?

हालांकि, कई करदाता और चार्टर्ड अकाउंटेंट तकनीकी खामियों के चलते टैक्स फाइल करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. कई करदाता और चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकम टैक्स पोर्टल पर कई तकनीकी दिक्कतों की शिकायत कर रहे हैं. वे चाहते हैं कि समयसीमा बढ़ाई जाए. ICAI, कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA) और ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स जैसे संगठनों ने कई मुद्दों का हवाला देते हुए 31 अगस्त, 2024 तक समयसीमा बढ़ाने की मांग की है.

इस वजह से उठ रही डेडलाइन बढ़ाने की डिमांड

  1. पोर्टल एक्सेस में रुकावट: सिस्टम ओवरलोड या रखरखाव गतिविधियों के कारण यूजरों को पोर्टल में लॉग-इन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
  2. महत्वपूर्ण फॉर्म तक एक्सेस: जरूरी फॉर्म को एक्सेस करने या डाउनलोड करने में असमर्थता के कारण देरी हुई है.
  3. पहले से भरे गए डेटा में विसंगतियां: पहले से भरे गए डेटा और फॉर्म 26AS/AIS में जानकारी के बीच बेमेल के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई है.
  4. सबमिशन संबंधी समस्याएं: AIS और TIS अनुभागों में प्रतिक्रियाएँ सबमिट करने में समस्या.
  5. एरर मैसेज: रिटर्न सबमिशन के दौरान बार-बार अस्पष्ट एरर मैसेज.
  6. ई- वेरिफिकेशन समस्याएं: OTP समस्याओं के कारण रिटर्न को ई-वेरिफाई करने में कठिनाइयां.
  7. ITR रसीद डाउनलोड: फाइलिंग के बाद ITR रसीद डाउनलोड करने में समस्या.ITR Filling Deadline

इनकम टैक्स विभाग ने दी सफाई

आयकर विभाग ने इस संबंध में X पर एक पोस्ट करते हुए कहा है, ‘हमें जानकारी मिली है कि संदेश न्यूज की एक क्लिपिंग सोशल मीडिया पर घूम रही है, जिसमें ITR ई-फाइलिंग की तारीख बढ़ाने की बात कही जा रही है. यह फर्जी खबर है. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे IncomeTaxIndia की आधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल से अपडेट का पालन करें.’

तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे करदाता आयकर विभाग के टोल-फ्री हेल्पडेस्क नंबरों (1800 103 0025 या 1800 419 0025) पर संपर्क कर सकते हैं या Efilingwebmanager@incometax.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं. जैसे-जैसे 31 जुलाई की समयसीमा नजदीक आ रही है, विभाग ने करदाताओं को फर्जी खबरों और घोटालों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों का पालन करने की सलाह दी है.ITR Filling Deadline

https://www.cgwall.com/itr-filling-deadline-many-people-have-questions-regarding-the-income-tax-return-filing-deadline/