रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृहमंत्री विजय शर्मा की पहल पर यह फ़ैसला लिया है.
पुलिस के पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया-2024 के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का आदेश जारी कर दिया गया है. अभ्यर्थियों द्वारा आयु में छूट की मांग का संज्ञान लेते हुए उपमुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को दिए आश्वासन को पूरा करते छूट का आदेश जारी किया गया है.
यह छूट सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए निर्धारित अधिकतम आयु का शिथिलीकरण करते हुए निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है.
इस आदेश में कहा गया है कि में सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.
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