रायपुर। आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पुनः सेवा में बहाल कर दिया है। यह फैसला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के बाद लिया गया। गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को एक आदेश जारी कर 20 जुलाई 2023 को उनके निलंबन से संबंधित आदेश को रद्द कर दिया।अब उन्हें उसी तिथि से पद पर बहाल माना जाएगा।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह (GP Singh) को जुलाई 2023 में गृह मंत्रालय के आदेश पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था। जिसे उन्होंने CAT में चुनौती दी थी। CAT ने 10 अप्रैल 2024 को गृह मंत्रालय के सेवानिवृत्ति आदेश को रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश दिया था। इसके बाद, गृह मंत्रालय ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 23 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, गृह मंत्रालय ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहाँ 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी मंत्रालय की याचिका को खारिज कर दिया।