Balodabajar-Bhataparaa News : बलौदाबाजार–भाटापारा। नाबालिक बालिका को दुष्कर्म के बाद उसे जहर पिलाकर हत्या करने की कोशिश करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। मामले में डीएसपी सिद्धार्थ बघेल एवं सहायक उप निरीक्षक पवन सिन्हा के द्वारा किए गए अनुसंधान व जुटाए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश जारी किए हैं। मामला सुहेला थाना क्षेत्र का है।
सुहेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय अस्पताल सुहेला से 3 फरवरी 2022 को पुलिस को एक मेमो मिला था। जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। घटना के अनुसार नाबालिक बालिका के साथ आरोपी वेद प्रकाश वर्मा द्वारा शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध स्थापित किया फिर शादी से मुकर गया। शादी के लिए कहने पर आरोपी द्वारा नाबालिक बालिका को घर में बंद कर जहर पिलाकर जान से मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने उक्त मामले में थाना सुहेला में धारा 376 (जे),307,342,201,34 भादवि व पॉस्को की धारा 06 एवं 3(2)(v) कायम किया था। प्रकरण की प्रारंभिक विवेचन सहायक उप निरीक्षक पवन सिन्हा द्वारा की जा रही थी। पर एक्ट्रोसिटी एक्ट लगने के बाद एसडीओपी भाटापारा सिद्धार्थ बघेल के द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई और चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण का ट्रायल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) न्यायाधीश (पॉस्को) भाटापारा किरण त्रिपाठी की अदालत में चला।
संपूर्ण जांच एवं विवेचना पश्चात तथा अन्य गवाहों के बयान दर्ज होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (FTSC) किरण त्रिपाठी ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होना पाया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी वेद प्रकाश वर्मा (21 वर्ष) को धारा 376(J) भादवि एवं पाक्सो की धारा 06 में आजीवन कारावास व 5000/- जुर्माना तथा एसटीएससी की धारा 3(2)(V) में भी आजीवन कारावास एवं ₹5000 के दंड से दंडित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है।