Buying Liquor in Chhattisgarh/रायपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब बिक्री पर काबू पाने के लिए आबकारी विभाग ने नये नियम लागू किए है। नये नियम के तहत अब शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति एक बार में देशी या अंग्रेजी शराब या फिर बियर की एक बोतल ही खरीद पाएगा।
वहीं दूसरी बार शराब खरीदने के लिए उसे दूसरी दुकान जाना होगा या फिर करीब एक-दो घंटे के बाद वह उसी दुकान में जाकर शराब ले पाएगा।Buying Liquor in Chhattisgarh
बता दें कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार की ओर से शराब का दाम बढ़ा दिया गया है। अब शराब के नियम में भी बदलाव कर दिया गया है।Buying Liquor in Chhattisgarh
गौरतलब हो कि इससे पहले किसी भी शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति एक बार में 4 बोतल यानि 16 पौव्वा तक खरीदने का नियम था। लेकिन अब नये नियम के तहत शराब खरीदने की सीमा कम कर दी गई है। नियम में यह बदलाव का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेशभर के सभी स्थानों में हो रही अवैध शराब व बियर की बिक्री पर लगाम लगाया जा सके। वहीं प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों में ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अद्धी व पौवा खरीदने वालों को राहत दी गई है।Buying Liquor in Chhattisgarh