CG News।लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान डाक मतपत्र से मतदान के लिए अनुपस्थित मतदाता की जानकारी निर्धारित प्रारूप 12 (घ) सहमति पत्र 1 एवं 2 में एवं निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रारूप-12, 12-ए एवं 12-ब में नियमानुसार जानकारी भरकर डाक मतपत्र शाखा में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्राप्त फॉर्म की स्क्रूटनी उपरांत डाक मतपत्र एवं निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) जारी किये जाएंगे।
सहायक नोडल अधिकारी डाकमत पत्र ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान डाक मतपत्र द्वारा सफलतापूर्वक मतदान की कार्यवाही हेतु डाक मतपत्र के नोडल अधिकारी द्वारा पोस्टमास्टर, मुख्य डाकघर के अधिकारियों के साथ बैठक ली गई है।
उन्होंने बताया कि बैठक में अधिकारियों को डाक के माध्यम से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण डाक और ईटीपीबी को तत्काल निर्वाचन शाखा के डाक मतपत्र शाखा में उपलब्ध कराने तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही प्राप्त डाक मतपत्रों को प्रतिदिन स्ट्रांग रूम में रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जिले के सभी अनुपस्थित मतदाता एवं निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, उड़नदस्ता दल, स्थैतिक दल एवं वीडियोग्राफरों को डाक मतपत्र के माध्यम से और निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न शेष अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) के माध्यम से मतदान कराये जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।