CG News।कांकेर। कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा बालक आश्रम सुरूंगदोह के अधीक्षक सहायक शिक्षक ओकेश्वर चुरेन्द्र को कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है।
जिला कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड दुर्गुकोन्दल के जांच प्रतिवेदन अनुसार दो चपरासी और अधीक्षक द्वारा बालक आश्रम सुरूंगदोह परिसर में गाली-गलौच करने और आपस में मारपीट किया जाना तथा आश्रम में हंगामा के समय अधीक्षक ओकेश्वर चुरेन्द्र का अनुपस्थित रहना, कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता और उदासीनता को प्रदर्शित करता है, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है ।
अतः उक्त कृत्य के लिए चुरेन्द्र को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड दुर्गुकोन्दल नियत किया जाता है।