CG News । रायपुर। राज्य शासन में कैबिनेट में डिप्लोमा धारी और डिग्री धारी स्टाफ नर्स को दी गई तीन और चार वार्षिक वेतन वृद्धि की वसूली आदेश पर रोक लगाये जाने के फैसले से नर्सों को राहत मिलेगी।
छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष आलोक मिश्रा और अश्विनी गुर्देकर ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन काल में साल 1985 से 3 और 4 वेतन वृद्धि का लाभ स्टाफ नर्स को दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में उस पर साल 2008 से रोक लगाई गई थी। लेकिन जिसे लाभ मिल चुका था उनसे वसूली की जा रही थी। संघ की ओर से इस पर रोक लगाने की मांग लगातार हो रही थी। सैकड़ो नर्स से रिटायरमेंट के समय वसूली की जा रही थी इससे उनका पेंशन प्रकरण भी अटक गया था ।
शासन के फैसले से नर्सों को राहत मिलेगी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जिन्हें प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें निरंतर दिया जाएगा या नहीं। यह आदेश के बाद स्पष्ट हो सकेगा
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