CG School/बिलासपुर।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर पदोन्नत शिक्षकों को संशोधन शाला में कार्यभार ग्रहण कराकर एकतरफा कार्यमुक्त अवधि का वेतन आहरण करने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि पदोन्नति संशोधन निरस्तीकरण मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय का आशय स्पष्ट है।
अतः स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जहां से वेतन आहरण हो रहा था उसी शाला को पिछला पदस्थापना (प्रीवियस) स्कूल माना जायेगा, अतः संशोधन शाला में कार्यभार ग्रहण कराकर एकतरफा कार्यमुक्त अवधि का वेतन आहरण किया जावे।
ज्ञात हो कि स्कुल शिक्षा विभाग के संशोधन निरस्तीकरण के मामले में, जहां स्कूल शिक्षा विभाग ने 04/09/2023 को एक आदेश जारी कर अपने ही विभाग के संयुक्त संचालक द्वारा, कई महीनों पूर्व किए गए, 2723 शिक्षकों के पदोन्नति उपरांत संशोधनों को एक साथ निरस्त कर दिया गया था।
इसके खिलाफ करीब 2000 शिक्षकों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था।जहां से उन्हें 11 सितंबर को स्टेटस को का आदेश तो मिला, किंतु शासन ने पहले ही इन शिक्षकों को एकतरफा भारमुक्त कर दिया था, स्टेटस को के कारण उन्हें किसी भी शाला में ज्वाइन नही कराया गया जिससे कि ना तो यह शिक्षक किसी शाला में कार्य कर पा रहे थे, और ना ही इन्हें वेतन मिल पा रहा था, किंतु उच्च न्यायालय ने 03/11/2023 को सुनवाई के बाद 07/11/2023 को एक आदेश जारी कर उक्त 04/09/2023 के आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा (प्रीवियस स्कूल) पिछले शाला में जवाइन कराने का निर्णय पारित किया, जिसके अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश जारी करना है, संयुक्त संचालक शिक्षा सम्भाग दुर्ग द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की मांग है कि जहां से वेतन आहरण हो रहा था वही स्कूल पिछला पदस्थापना स्कूल माना जायेगा, क्योकि 4 सितम्बर का शिक्षा विभाग का आदेश निरस्त किया गया है, अतः संशोधन शाला में कार्यभार ग्रहण कराकर एकतरफा कार्यमुक्त अवधि का वेतन आहरण करने का आदेश जारी किया जावे।
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