CG Teacher Posting।बिलासपुर। स्कूल शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर है। संयुक्त संचालक द्वारा प्रमोशन के बाद शिक्षकों को मिले पर पदस्थापना आदेश में लेनदेन करके संशोधन किया गया था। बिलासपुर संभाग में इस तरह 778 संशोधन आदेश जारी किए गए। इस गड़बड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची तो संयुक्त संचालक और एक बाबू को निलंबित किया गया।
अब उनके संशोधन आदेश भी रद्द किए जा रहे हैं।मीडिया रिपोर्ट अनुसार इसके लिए डीपीआई ने JD से एक निर्धारित फॉर्मेट में 24 घंटे के अंदर संशोधन करने वाले शिक्षकों की जानकारी मंगाई है। इसके बाद प्रदेश स्तर पर इसे निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा सहायक शिक्षक से शिक्षक और शिक्षक से प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के पद पर प्रमोशन दिया गया था ।संभाग में 2460 संवर्ग और 999 टी संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति मिली थी ।
शासन के आदेश के अनुसार प्रमोशन के बाद शिक्षकों की काउंसलिंग करके पदस्थापना आदेश जारी किया गया ,परंतु इसके बाद लेनदेन करके पदस्थापना आदेश में संशोधन किया गया।संभाग में ई और टी संवर्ग के 778 शिक्षकों की पदस्थापना स्थान में संशोधन करने की जानकारी सामने आई।
गड़बड़ी सामने आने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर तत्कालीन प्रभारी संयुक्त संचालक और लिपिक को निलंबित कर दिया गया। अब इस मामले में ऐसे सभी संशोधन आदेशों को निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। इसकी पुष्टि लोक शिक्षण संचालनालय से बिलासपुर संभाग को मिले पत्र से हुई है। इसमें डीपीआई ने एक फॉर्मेट द्वारा संशोधन करने वाले शिक्षकों की पूरी जानकारी मंगाई है इसके बाद प्रदेश स्तर पर इस तरह के संशोधन आदेशों को रस रद्द किया जाएगा।
लेनदेन करके पदस्थापना आदेश में संशोधन का मामला केवल बिलासपुर संभाग नहीं बल्कि प्रदेश के बाकी संभागों से भी आया है। इस पर रायपुर ,अंबिकापुर, दुर्ग के संयुक्त संचालक समेत कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था।
शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट में लगाया केविएट
संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा पदांकन आदेश में संशोधन के बाद संभाग के शिक्षक मनचाहे स्थान में पदस्थ हो चुके हैं। उन स्थानों पर कार्यरत होकर वे पिछले 3 महीने से वेतन ले रहे हैं। इधर उनके संशोधन आदेश को रद्द कर पुराने स्थान पर ज्वाइन करवाने की तैयारी की जा रही है।
इससे कई शिक्षक मामले को लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाईकोर्ट में कैबिनेट लगाया गया है ताकि शिक्षकों की याचिका पर कोई निर्णय के पहले स्कूल शिक्षा विभाग का भी पक्ष सुना जाए।
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