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CGMSC Scam: हाईकोर्ट ने चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

1, April, 2025 | बिलासपुर। CGMSC Scam: छत्तीसगढ़ के सीजीएमएससी घोटाले में चार आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इन चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपियों पर बिना जरूरत के 411 करोड़ रुपये के मेडिकल उपकरण की खरीदारी करने का आरोप है। एसीबी और ईओडब्लू ने मोक्षित कॉर्पोरेशन, रिकॉर्ड्स और मेडिकेयर सिस्टम, श्री शारदा इंडस्ट्रीज और सीबी कॉर्पोरेशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

पिछले महीने ईओडब्लू ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दो महाप्रबंधकों और एक उप संचालक को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बसंत कौशिक, डॉ. अनिल परसाई, शिरौंद्र रावटिया, कमलकांत पाटनकर और दीपक बांधे शामिल हैं। इन सभी आरोपियों को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक ईओडब्लू की हिरासत में भेज दिया है।

सीजीएमएससी घोटाले में आरोप है कि मोक्षित कॉर्पोरेशन, सीबी कॉर्पोरेशन, रिकॉर्डर्स, मेडिकेयर सिस्टम, एचएसआईआईडीसी और श्री शारदा इंडस्ट्रीज ने मिलकर स्वास्थ्य विभाग के उपकरणों और मशीनों की खरीद में घोटाला किया। इन वस्तुओं को बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर बेचा गया, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ।

इस मामले में प्राथमिकी के तहत आरोपियों पर धारा-409, 120B भादंवि और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ चल रही जांच से यह मामला और भी जटिल हो गया है।

https://chhattisgarhtimes.in/2025/04/01/cgmsc-scam-high-court-rejects-anticipatory-bail-plea-of-four-accused/