Delhi : दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की उपस्थिति में अपने डॉक्टर के साथ रोजाना 15 मिनट के चिकित्सीय परामर्श की अनुमति देने की मांग की थी।
अदालत ने आगे निर्देश दिया कि अपेक्षित चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाना चाहिए और किसी विशेष परामर्श की आवश्यकता के मामले में जेल अधिकारी एम्स निदेशक द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड को नियुक्त करेंगे जिसमें एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और एक मधुमेह विशेषज्ञ शामिल होंगे।
अदालत का आदेश आप के इन आरोपों के बीच आया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल में उचित इलाज नहीं मिल रहा है, जहां वह 18 मार्च से बंद हो चुकी शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद हैं। सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपेक्षित चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि एम्स मेडिकल बोर्ड में वरिष्ठ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और मधुमेह विशेषज्ञ शामिल होंगे।
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