विमानन नियामक DGCA ने दुबई-दिल्ली उड़ान दुर्घटना से संबंधित सुरक्षा मामले में चूक के लिए Air India पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने इस मामले में दुबई-दिल्ली फ्लाइट ऑपरेट करने वाले पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया है। मालूम हो कि एयर इंडिया की दुबई-दिल्ली उड़ान के दौरान एक पायलट ने अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में जाने की अनुमति दी थी। इस मामले में डीजीसीए ने जांच पूरी होने तक पूरे क्रू को हटाने का निर्देश दिया था।
डीजीसीए ने कहा कि इसी वर्ष 27 फरवरी को एयर इंडिया की फ्लाइट, जो दिल्ली से दुबई जा रही थी। इस दौरान फ्लाइट के कमांडिंग पायलट ने यात्री के रूप में यात्रा कर रहे एयर इंडिया के कर्मचारी को क्रूज के दौरान कॉकपिट में प्रवेश की अनुमति दी, जो डीजीसीए के नियम का उल्लंघन था। सुरक्षा संवेदनशील मुद्दे का तुरंत और प्रभावी ढंग से समाधान नहीं करने के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
डीजीसीए के मुताबिक, एयर इंडिया के सीईओ को फ्लाइट के ऑपरेटिंग क्रू मेंबर में से एक के द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज की गई। हालांकि, कंपनी ने इस मामले में तुरंत किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने डीजीसीए से संपर्क किया।
कॉकपिट विमान का वो हिस्सा है जो पायलट और सह पायलट द्वारा संचालित किया जाता है। आसान भाषा में समझें तो पायलट की कैबिन को कॉकपिट कहा जाता है। यहां पायलट और कॉ पायलट के अलावा और कोई प्रवेश नहीं कर सकता है।
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