प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबाद स्थित श्री वेंकटेश्वर इंडस्ट्रीज की 90 लाख रुपये की सावधि जमा राशि जब्त कर ली है।
ईडी ने तेलंगाना के मेडचल में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, साइबराबाद की अदालत में तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की।
उक्त शिकायत के अनुसार, श्री वेंकटेश्वर इंडस्ट्रीज टीएसपीसीबी द्वारा जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम और वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत निर्धारित नियमों और विनियमों का उल्लंघन कर उचित उपचार के बिना खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ का निपटान कर रही थी।
ईडी की जांच से पता चला कि श्री वेंकटेश्वर इंडस्ट्रीज और उसके साझेदारों ने अपने परिसर में उत्पन्न खतरनाक कचरे के उपचार की वैधानिक आवश्यकता का पालन नहीं किया और इसे हैदराबाद अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा को नहीं भेजा।
“इसकी बजाय, फर्म ने ईंट निर्माताओं को देकर खतरनाक कचरे का निपटान किया। जांच से यह भी पता चला कि उक्त अपराध को अंजाम देकर, फर्म और उसके भागीदारों ने 90 लाख रुपये की अपराध आय अर्जित की, जिसे जांच के दौरान अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।”
आगे की जांच जारी है।
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