Education News।अवकाश स्वीकृति के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है।उप संचालक ने संशोधित प्रपत्र में दो दिन के भीतर जानकारी मांगी है।
शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अवकाश के आवेदन किए जाएंगे एवं ऑनलाइन माध्यम से ही अवकाश स्वीकृत की जाएगी। इसके लिए डीपीआई दिव्या मिश्रा ने आदेश जारी कर दिए हैं। ऑफलाइन माध्यम से स्वीकृति करने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
लोक शिक्षण संचालक दिव्या मिश्रा ने सभी संभागों के संयुक्त संचालकों और सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को विभागीय पोर्टल के माध्यम से अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार विभागीय पोर्टल का उपयोग कर अपने कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों के अवकाश के आवेदन की प्राप्ति तथा स्वीकृति हेतु समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
इसके अलावा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अवकाश स्वीकृत करने तथा अपने अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का संधारण अद्यतन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
ऑफलाइन आवेदन मान्य किए जाने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी व संयुक्त संचालक शिक्षा को जवाबदारी मानकर कार्यवाही की जावेगी।
डीपीआई दिव्या मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 अगस्त 2024 से सभी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में तथा 12 अगस्त 2024 से समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासकीय कार्यालयों में अवकाश प्राप्ति एवं स्वीकृत की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जावेगी उपरोक्त दिनांक के पश्चात ऑफलाइन किया गया आवेदन स्वमेव निरस्त माना जाएगा।