Electoral Bond।नई दिल्ली। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर पूछा है कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया। बैंक ने यूनिक कोड नंबर क्यों नहीं बताया, और पूरा डेटा क्यों नहीं जारी किया।
अदालत ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश देते हुए कहा है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दें। इसे अपलोड करना है।कोर्ट ने कहा कि ईसी में अपलोड करने के लिए डेटा जरूरी है।Electoral Bond
अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार को यानी 18 मार्च को होगी।सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने 2019 से अब तक के चुनावी बॉन्ड के जरिये राजनीतिक दलों को 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक दान में दिए हैं।
चुनाव आयोग ने एसबीआई से प्राप्त आंकड़े गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर गुरुवार को ही सार्वजनिक कर दिए।सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था।