Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
FasTag New Rule 2024- NHAI ने FASTag को लेकर नया नियम लागू कर दिया

FasTag New Rule 2024: अगर आप भी कार या वाहनों का यूज करते हैं तो आपने फास्टैग (FASTag) के बारे में जरूर सुना होगा और इसका इस्‍तेमाल भी जरूर किया होगा।

आज से कुछ दिन पहले नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग (FASTag) की KYC कराने कराने के लिए एक निश्‍चित समय सीमा को फिक्‍स किया था।

NHAI की मानें तो अब इसकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। इस डेडलाइन खत्‍म होने के बाद अब नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने FASTag को लेकर नया नियम लागू कर दिया है।

आइए हम आपको इस नए नियम की पूरी जानकारी देते हैं।

डेडलाइन खत्‍म होने के बाद आया नया नियम

NHAI की मानें तो फास्टैग (FASTag) की KYC कराने की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। अब जिन लोगों की गाड़ियों की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगे दिखेंगे उनक वाहनों से दोगुना टोल टैक्स वसूल किया जाएगा।

इस नए नियम को लेकर NHAI की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस नए नियम ऐसे में आप कार से हाईवे पर ट्रैवल करने वाले हैं और आपने भी फास्टैग नहीं लगाया है, या उसकी KYC नहीं हुई है तब आपको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा।

NHAI ने क्‍यों उठाया ये कदम

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो NHAI ने इस संबंध में जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाने से टोल प्लाजा पर कारों और वाहनों की भीड़ लग जाती है।

इससे आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ता है और सफर में देरी होती है। इससे लाइन में खड़े अन्य व्हीकल को भी परेशानी होती है।

इस समस्‍या को देखते हुए अथॉरिटी ने इस संबंध में SOP जारी कर दी है। इसके तहत ऐसे गाड़ी चलाने वालों से अब दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा जिनकी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगा है।

ऐसे में उन लोगों के ऊपर अब गाज गिरेगी जो अपनी कार पर जानबूझकर फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

कई बार ऐसा पाया गया है वाहन मालिक के जानबूझकर अपने वाहन पर फास्‍टैग नहीं लगाया होता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर है 1,000 टोल टैक्‍स

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम 2008 के अनुसार, NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों से टैक्स वसूलता है।

वर्तमान में, देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 1,000 टोल प्लाजा मौजूद हैं।

सरकार की मानें तो  करीब 45,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए टोल टैक्स लिया जा रहा है। इससे रोड़ के साथ और सुविधाओं को दुरुस्‍त किया जाता है।

कैमरों से रखी जाएगी निगरानी
NHAI की ओर से फास्टैग को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए जानकारी शेयर की है कि सभी टोल प्लाजा पर इस नए रूल (FasTag New Rule 2024) से संबंधित जानकारी को प्रदर्शित किया जाएगा।

जिससे कि ऐसी लापरवाही बरतने वाले लोगों और वाहन चालकों को मैसेज मिल सके। किसी को भी लापरवाही करने से पहले ही लगने वाली पेनाल्टी के बारे में पूरी जानकारी हो।

NHAI दोगुना टोल टैक्स वसूलने के साथ जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होगा उनका रजिस्ट्रेशन नंबर CCTV फुटेज के जरिए दर्ज किया जाएगा।

इससे इन वाहनों से वसूले गए शुल्क और टोल लेन में वाहन की उपस्थिति के बारे में सही जानकारी को दर्ज किया जा सकता है।

https://www.cgwall.com/fastag-new-rule-2024-nhai-has-implemented-new-rule-regarding-fastag/