Hit and Run Law/केंद्र की मोदी सरकार ने हिट एंड रन के नए कानून को लागू कर दिया है।
लेकिन, नए कानून के लागू होने के साथ देशभर में विरोध-प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। देशभर के ट्रक और बस ड्राइवरों में भारी आक्रोश दिख रहा है। नए कानून के विरोध में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में ट्रक यूनियन व निजी बस ऑपरेटर ने मोर्चा खोल दिया और हड़ताल पर चले गए है। इसके अलावा कई जगह ऑटो चालक भी विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।
ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि कोई भी चालक जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है। हिट एंड रन के नए कानून को लागू करने से ड्राइवरों को डर है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उनकी जान का खतरा भी हो सकता है। इसलिए वे इस काले कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
राजस्थान में भी कई जगह विरोध-प्रदर्शन/Hit and Run Law
अगर राजस्थान की बात करें तो कई शहरों में विरोध-प्रदर्शन का दौर जारी है। राजस्थान के कई जिलों में आज बसों का आवागमन पूरी तरह बंद है। ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरपुर जिले के साबला में बस और ट्रक ड्राइवरों ने बांसवाड़ा-उदयपुर स्टेट हाइवे जाम कर दिया। इधर, ट्रकों की हड़ताल के चलते हनुमानगढ़ से अबोहर व संगरिया से श्रीगंगानगर और चित्तौड़गढ़ सहित कई रूट्स पर रोडवेज व निजी बसों का आवागमन बंद है।
वहीं, बारां जिले के चार मूर्ति चौराहे पर बस व ट्रक ड्राइवरों ने टायर जलाकर विरोध-प्रदर्शन किया। वहीं, अजमेर जिले के नसीराबाद में झड़वासा गांव के पास वाहन चालकों ने हाईवे जाम कर दिया। चार घंटे से यहां सैकड़ों वाहन जाम में फंसे हुए है। नसीराबाद उपखंड अधिकारी सहित पुलिस प्रशासन जाम खुलवाने के लिए प्रयास कर रहे है। लेकिन, प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए है।
आईये जानते है क्या है नया हिट एंड रन कानून, जिसका देशभर में विरोध हो रहा है। दरअसल, हिट एंड रन केस को लेकर केंद्र सरकार अब नया कानून लेकर आई है। अब इसमें वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ 7 लाख जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। नए हिट एंड रन कानून को दो श्रेणियों में रखा गया है।
पहला-यदि कोई ड्राइवर मौत का कारण बनता है तो वह गैर इरादतन हत्या नहीं है और उसे अधिकतम 5 साल की जेल के साथ जुर्माना भरना पड़ सकता है।
दूसरा-यदि कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनता है और मौके से भाग जाता है। यदि घटना के बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसे 10 साल की सजा के साथ 7 लाख जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
हिट एंड रन केस को लेकर देश में पहले से कानून है। पुराने कानून में अभी तक हिट एंड रन में ड्राइवर की थाने से जमानत हो जाती है। साथ ही 2 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन, हिट एंड रन के नए कानून से ड्राइवरों को अपनी जान का भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में वो इसका विरोध कर रहे है।Hit and Run Law