Hit and Run Lawभोपाल। केंद्र सरकार के ‘हिट एंड रन’ के नए कानून को लागू करने से ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर गुस्से में हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश में भी उनके हड़ताल पर होने का असर परिवहन सेवाओं पर पड़ा है। दूसरी तरफ ईंधन की कमी के चलते पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने ‘हिट एंड रन’ के नए कानून को लागू किया है। इस नए कानून के तहत अगर हादसे के बाद चालक भाग जाता है तो उसके खिलाफ 5 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है, इसी को लेकर मध्य प्रदेश के बस संगठन से जुड़े लोग और चालक हड़ताल पर हैं।Hit and Run Law
इस हड़ताल का मध्य प्रदेश पर व्यापक असर हुआ है और राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और अन्य शहरों के बस अड्डों पर बसें खड़ी हुई है। इसके चलते परिवहन सेवा गड़बड़ा गई है। कई स्थानों पर तो चालकों ने रात में ही मार्गों पर अपने वाहन खड़े कर दिए, जिसके चलते जाम की स्थिति बन गई।
एक तरफ जहां परिवहन सेवा गड़बड़ाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं विभिन्न पेट्रोल पंपों पर ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
आलम तो यह है कि पेट्रोल पंपों पर दुपहिया और चार पहिया वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई पेट्रोल पंप पर तो पेट्रोल और डीजल खत्म होने की भी बातें सामने आ रही है।Hit and Run Law