बिलासपुर। IPS अधिकारी जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज सभी तीनों FIR को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि झूठे मामले दर्ज कर उन्हें परेशान करने की कोशिश की गई है। बता दें कि उन्हें ये राहत आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग के मामलों में मिली हैं…
बता दें कि.. छत्तीसगढ़ के 1994 बैच के IPS अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ 2021 में ACB ने उनके सरकारी आवास सहित कई ठिकानों पर छापे मारे थे, जिसमें 10 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और कई संवेदनशील दस्तावेज़ बरामद किए गए थे। इसके बाद उन पर सरकार गिराने की साजिश के आरोप में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।