ITR File Last Date: स्टोरी एडवांस टैक्स पर बेस्ड है, तो चलिए सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं. दरअसल, इसके तहत आप साल के अंत में एक बार में ही इनकम टैक्स का भुगतान करने के बजाय पूरे साल किश्तों में भुगतान करते हैं. इसे ‘जितना कमाया, उतना चुकाया’ टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप आय प्राप्त होने पर ही भुगतान करते हैं. इस वित्तीय वर्ष के लिए एडवांस टैक्स भुगतान की पहली किस्त 15 जून, 2025 है. वहीं आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.
ITR File Last Date: किसी भी वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपए से अधिक की नेट टैक्स लायबिलिटी वाले व्यक्तियों को एडवांस टैक्स भुगतान करना अनिवार्य होता है. नेट टैक्स लायबिलिटी वित्तीय वर्ष के भीतर अनुमानित टैक्स राशि में से टीडीएस घटाकर प्राप्त की जाती है.
ITR File Last Date: आयकर अधिनियम की धारा 211 के अनुसार, व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष के 15 जून से 15 मार्च के बीच चार त्रैमासिक भुगतानों में एडवांस टैक्स का भुगतान करना आवश्यक होता है. हालांकि, जो व्यक्ति प्रोजेक्टेड टैक्सेशन स्कीम का विकल्प चुनते हैं, उन्हें 15 मार्च तक एक भुगतान में एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा. इसके अतिरिक्त, सीनियर नागरिकों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति) को एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, यदि उनके पास व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं है.
ITR File Last Date: चालू वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए किसी व्यक्ति को पहला एडवांस टैक्स भुगतान 15 जून तक, दूसरा एडवांस टैक्स भुगतान 15 सितंबर तक, तीसरा एडवांस टैक्स भुगतान 15 दिसंबर तक और अंतिम एडवांस टैक्स भुगतान 15 मार्च तक करना आवश्यक है. एडवांस टैक्स भुगतान न करने पर क्या जुर्माना है?
ITR File Last Date: इसका जवाब धारा 234B और 234C में मिलता है. इसके तहत एडवांस टैक्स का भुगतान करने में विफल रहने पर पेनाल्टी लगाई जाती है. बता दें कि धारा 234B एडवांस टैक्स भुगतान में देरी या अपर्याप्त कर भुगतान पर लागू होती है, जबकि धारा 234C व्यक्तिगत एडवांस टैक्स किस्तों का भुगतान न करने या कम भुगतान करने पर लागू होती है.
यदि आप ऑफ़लाइन बैंक चालान विधि चुनते हैं, तो आपको पहले ई-फाइलिंग ITR पोर्टल से चालान डाउनलोड करना होगा. ऑनलाइन टैक्स भुगतान के लिए, आपके पास डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, RTGS/NEFT, UPI और क्रेडिट कार्ड जैसे कई विकल्प हैं. ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-पे टैक्स पर जाएं, संबंधित एसेसमेंट ईयर को चुनें और फिर भुगतान करने के लिए माइनर हेड के अंतर्गत एडवांस टैक्स चुनें. उसके बाद आपका टैक्स फाइल हो जाएगा.ITR File Last Date