Mahtari Vandan Yojana Form/उत्तर बस्तर कांकेर/ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप राज्य में महतारी वंदन योजना शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा योजना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दी गई है।
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर महतारी वंदन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी और योजना के बेहतर क्रियान्वयन के आवश्यक निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। उन्होंने जिले के विभिन्न गांवों में आयोजित हो रहे समाधान शिविर में भी महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन भरने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
Mahtari Vandan Yojana Form/शासन द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार, परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 01 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना 01 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 05 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है।
पात्रता
इस योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होगी, जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो, आवेदन के कैलेण्डर वर्ष की 01 जनवरी को आवेदिका की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होगी।
ऐसी महिलाएं जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं से प्रतिमाह रू 01 हजार से कम की राशि प्राप्त हो रही है, उन्हें अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता स्वीकृति की जाएगी, जिससे उन्हें कुल राशि रू. 01 हजार की मासिक राशि प्राप्त हो सके।Mahtari Vandan Yojana Form
अपात्रता
ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी/अस्थायी/संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी हो। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।
आवेदन करने का माध्यम
योजना के तहत आवेदन महतारी वंदन योजना के ऑनलाईन पोर्टल http://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा योजना के मोबाईल एप द्वारा भी भरे जा सकेंगे। आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया ओ.टी.पी. पर आधारित होगी। आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत, नगरीय निकायों में पहुंचकर भी फॉर्म भर सकते हैं।Mahtari Vandan Yojana Form
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने हेतु स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट फोटो, स्थानीय निवासी दस्तावेज जैसे निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड और ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस (इनमें से एक), पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति शपथ पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
योजना के तहत प्रदर्शित अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा। साथ ही अंतिम सूची जारी होने के पश्चात अपात्र हितग्राहियों को यदि यह लगता है कि आपत्ति निराकरण समिति के द्वारा अपात्र किये जाने से संतुष्ट नहीं है, तो अपात्र हितग्राही समस्त दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर के समक्ष अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अंतिम सूची में पात्र हितग्राहियों को ग्राम सचिव या वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभान्वित होने संबंधी स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।
खाता नहीं होने पर भी कर सकते हैं आवेदन
पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक बैंक खाता होना चाहिए। खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस संबंध में पावती से सूचित किया जाएगा और आवेदिका फॉर्म भरने के बाद निर्धारित समय सीमा में स्वयं का बैंक खाता खुलवाना होगा।