National Herald Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करोड़ों रुपये की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का आदेश जारी किया है. यह एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में ED द्वारा किया गया है. जिसके तहत 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है. बता दें कि एजेंसी इस मामले में पहले भी सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से पूछताछ कर चुकी है.
केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Investigation Agency) ने कहा कि जब्त की गई संपत्ति में एजीएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ (Delhi, Mumbai and Lucknow) सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी है. इसकी कुल कीमत 661.69 करोड़ रुपये है. ईडी ने बताया कि यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90.21 करोड़ रुपये है.
ईडी ने 26 जून 2014 के आदेश के तहत एक निजी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी प्रक्रिया के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की. इस दौरान अदालत ने माना कि यंग इंडिया सहित सात आरोपियों ने प्रथम दृष्टया IPC की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी की धारा 403 के तहत संपत्ति और धारा 120बी के तहत आपराधिक साजिश, IPC की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग करने के अपराध किए हैं.