Pension Withdrawal Rules : लाखों पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत पैसा निकालने के नियम बदलाव किया है। इसके तहत पेंशन कोष नियामक ने एनपीएस से निकासी के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।
PFRDA की एक अधिसूचना के मुताबिक, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने नेशनल पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पैसा निकालने के लिए अंशधारकों के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ (Penny Drop) वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है, इससे अंशधारकों के पैसे का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित होगा।
इसके लिए नाम मिलान, निकास/निकासी आवेदनों को प्रॉसेस करने और ग्राहक के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन आवश्यक रूप से सफल होना चाहिए।
इसमे सबसे अहम बात ये है कि ये प्रावधान एनपीएस, अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) और एनपीएस लाइट (NPS Lite) में सभी प्रकार की निकासियों के साथ-साथ ग्राहकों के बैंक खाता विवरणों में बदलाव के लिए लागू किए जाएंगे।
इसमें लाभार्थी के बैंक खाते में एक छोटी राशि डालकर और पेनी ड्रॉप प्रतिक्रिया के आधार पर नाम का मिलान करके ‘परीक्षण लेनदेन’ करके खाते की वैधता सत्यापित की जाती है।
पेनी ड्रॉप सत्यापन प्रक्रिया के लिए ईकेवायसी के साथ केवल आपके बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की आवश्यकता होती है। पेनी ड्रॉप प्रक्रिया के तहत, रिकॉर्ड रखने वाली केंद्रीय एजेंसियां (CRA) बैंक बचत खाते का रनिंग स्टेटस चेक करती है। बैंक खाता संख्या और पीआरएएन (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) या दाखिल दस्तावेज में दिए गए नाम का मिलान करती हैं।
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