RPSC Exam।जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2023 का आयोजन 25 फरवरी 2024 को अजमेर जिला मुख्यालय के 30 एवं जयपुर जिला मुख्यालय के 41 परीक्षा केंद्रों पर प्रातः 11 से दोपहर 1.30 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा में ओएमआर उत्तर-पत्रक के पांचवे विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
आयोग सचिव ने बताया कि उक्त परीक्षा के प्रवेश-पत्र 22 फरवरी 2024 को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इस अनुसार अभ्यर्थी यथाशीघ्र प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर लेवें।
प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ठ कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है।
परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व अर्थात प्रातः 10 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं।
अभ्यर्थियों को पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा। विशेष परिस्थितियों में मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) नहीं होने की स्थिति में अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर प्रवेश अनुमत किया जा सकता है।
मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लेवें।
आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं।
यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें।
परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है।