इधर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में नीट-यूजी परीक्षा रद्द करने का विरोध किया था। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि परीक्षा रद्द होने से उन लाखों छात्रों को नुकसान होगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी।
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केंद्र सरकार ने अपने हलफना में कहा है कि नीट का इम्तिहान होने के बाद कुछ गड़बड़ियां, धोखाधड़ी, चीटिंग के मामले कथित तौर पर सामने आए हैं। इन्हीं के चलते सीबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में जब अभी तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं जो इशारा करते हैं की देशभर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी या धोखाधड़ी हुई है। यह सही नहीं होगा कि पूरे एग्जाम को रद्द कर दिया जाए।
बता दें कि CBI ने आरोपों की जांच पहले ही शुरू कर दी है और 23 जून को जांच का जिम्मा संभालने के बाद इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। नीट परीक्षा में धांधली का विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। इसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन भी शामिल हैं।
एनटीए ने 5 मई को परीक्षा आयोजित की थी और 6 जून को परिणाम घोषित किए गए थे। 8 जुलाई को निर्धारित सुनवाई से पहले NEET UG 2024 के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होने वाली थी, लेकिन अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के नतीजे की प्रतीक्षा में महीने के अंत तक काउंसलिंग को स्थगित कर दिया है। अभी तक नई तारीख का ऐलान नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले रविवार को छात्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया और एनटीए को बर्खास्त करने की मांग की। जंतर मंतर पर AISA, AIDSO और KYS समेत कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष धनंजय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट NTA की परीक्षा प्रक्रिया के आपराधिक ढांचे को ध्यान में रखेगा और शिक्षा मंत्री से वास्तविक जिम्मेदारी की मांग करेगा। NEET परीक्षा दोबारा होनी चाहिए और NTA को खत्म किया जाए। इसके अलावा छात्रों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
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मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी है। CBI मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। पेपर लीक कई राज्यों में हुआ है। सीबीआई ने पिछले महीने की 23 तारीख को IPC की धारा 420, 419, 409, 406, 201, 120B और पीसी एक्ट की धारा -13(2), 13(1) में एफआईआर दर्ज की है। नीट यूजी की परीक्षा 5 मई को हुई थी. करीब 24-25 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। 4 जून को इसका रिजल्ट आया था. परिणाम घोषित होने के बाद से ही इस पर सवाल उठने लगे।
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