Transfer News। सरकार ने तबादलों की मियाद बढ़ा दी है।उत्तराखंड के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने तबादला एक्ट के तहत तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया है।
अब कार्मिक सचिव ललित मोहन रयाल की ओर से जारी आदेश के बाद अब 31 अगस्त तक ट्रांसफर किये जा सकेंगे।इससे पूर्व हुए आदेश के तहत तबादलों की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 तक थी।
Transfer News।दरअसल, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर राज्य में एक महीने तक तबादला सत्र बढ़ाए जाने को मंजूरी दी है, जिसके बाद कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिये गये हैं। अब राज्य में स्थानांतरण नियमावली के तहत 31 अगस्त तक तबादले किए जा सकते हैं।
Transfer News।हालांकि यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले लास्ट डेट को 10 जून से बढ़ाकर 10 जुलाई और फिर 31 जुलाई कर दिया गया था और अब 31 अगस्त 2024 तक डेट बढ़ा दी गई है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के आदेश के तहत अब राज्य में 31 अगस्त तक तमाम विभाग स्थानांतरण आदेश जारी कर सकेंगे। प्रदेश के कई विभागों में स्थानांतरण नहीं हो पाए थे, इसी को देखते हुए शासन की तरफ से इसमें निर्णय लिया गया है।
Transfer News।कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने आदेश जारी में कहा गया है कि तबादला अधिनियम के तहत चार वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारी को सुगम के एक कार्यालय से सुगम दूसरे कार्यालय में पद रिक्त होने पर स्थानांतरित किया जा सकेगा।
पद रिक्त न होने की दशा में इस श्रेणी के दो कर्मचारी पारस्परिक रूप से स्थानांतरित किए जा सकते हैं। यह आगामी स्थानांतरण सत्रों पर भी लागू होगा।
अनिवार्य तबादलों के लिए पात्र कर्मचारियों से 10 इच्छित स्थानों के विकल्प लिए जाएंगे। प्राप्त विकल्पों और आवेदन पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और फिर तबादले किए जाएंगे। transfer News