बिलासपुर—सोशल मीडिया में VVPAT पेपर स्लिप वीडियो वायरल की जानकारी के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय ने सिविल लाइन में अपराध दर्ज कराया है। शिकायत में बताया गया है कि एक मदताता ने वोटिंग के दौरान VVPAT स्लिप का एक अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में वीडियो बनाया। इसके बाद सोशल मीडिया में वायरल किया है। वीडियो बनाने और वायरल करने के जुर्म में मतदाता के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
सिविल लाइन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 7 मई 24 को लोकसभा निर्वाचन 2024 के तृतीय चरण का मतदान हुआ। मतदान दिवस के दौरान EVM के माध्यम से मत अंकित करते समय एक मतदाता ने वीडियो बनाया। VVPAT पेपर स्लिप का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया में वायरल किया।
मतदाता ने वीडियो में एक विशिष्ट अभ्यर्थी के पक्ष में मत डालने का अपील किया है। मामले में नोडल अधिकारी ने शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से किया। लिखित शिकायत पर इंस्टाग्राम यूआरएल यूजर और मोबाइल धारकों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार यूजर के खिलाफ आईपीसी की धारा 128, 130 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अलावा आईपीसी की धारा 171 (ग) के तहत अपराध कायम हुआ है।