रायगढ़/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ ने 21 अगस्त 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को हड़ताल पर न जाकर अपने कार्य पर यथावत उपस्थित रहने हेतु आदेश जारी किया है।
अन्यथा संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेशानुसार दिनांक 11.07.2023 से लागू एस्मा 03 माह तक प्रभावी है, इसलिए एस्मा संबंधी कोई अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
उक्त आदेशानुसार छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा, इस आदेश के जारी किये जाने के तारीख से, अनुसूची के भाग ‘क’ के सरल क्रमांक (तीन) में विनिर्दिष्ट ‘लोक स्वास्थ्य’ (छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) से संबंद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है।
The post अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को कार्य पर उपस्थित रहने संबंधी स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किया आदेश appeared first on CGWALL-Chhattisgarh News.