बिलासपुर–ईमलीपारा बस स्टैण्ड चौक दुकान तोड़े जाने के बाद व्यापारियों में नाराजगी अब भी यथावत है। व्यापारियों ने निगम की कार्रवाई को कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है। दूसरी तरफ निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कार्रवाई नियमानुसार हुई है। सड़क निर्माण समय पर कर लिया जाएगा। हटाए गए दुकानदारों को लीज डीड के आधार पर दुकान का आवंटन किया जाएगा। जिनका लीज नहीं है..उन्हें शासन के अनुममोदन के बाद दुकान देंगे।
बीते दिनों ईमलीपारा सड़क मुहाने पर स्थित बस स्टैण्ड के 85 दुकानों को निगम प्रशासन ने जमीदोज किया। लेकिन कुछ दुकान अभी भी खण्डहर बनकर खड़े हैं। निगम प्रशासन के अनुसार कुछ दुकानों का मामला कोर्ट में है। इसलिए उन्हें नहीं गिराया गया है। जल्द ही मामले का निराकरण हरोगा। तोड़फोड़ कार्रवाई के दौरान निगम कमिश्नर ने कहा था कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार व्यापारियों का व्यवस्थापन किया जाएगा।
कोर्ट आदेश की अनदेखी
ईमलीपारा व्यापारी संगठन के नेता अजय तिवारी ने बताया कि निगम ने हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। पन्द्रह दिनों का समय दिया गया था। शर्तों के साथ कोर्ट का फैसला आने के बाद मात्र 48 घंटों के अन्दर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गयी। जबकि निगम को इसके पहले नोटिस देना था..कोर्ट ने व्यवस्थापन की बात कही है। दुकान तोड़ने के बाद अब निगम अधिकारी सहमति मांग रहे हैं। यदि निर्देश के अनुसार कार्रवाई होती तो शायद दुकानदारों को लाखों रूपयों का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बहरहाल हमने कोर्ट के सामने अवमानना का मामला पेश किया है। कोर्ट ने जल्द ही सभी मामलों को अवकाश के बाद सुनने को कहा है।
मित्तल की अगुवाई में कमिश्नर से मुलाकात
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय मित्तल ने बताया कि तोड़फोड़ को लेकर हमारी बातचीत नगरीय निकाय मंत्री अरूण साव से भी हुई । मंत्री के निर्देश पर निगम कमिश्नर अमित कुमार के साथ बैठक हुई। उन्होने बस स्टैण्ड में व्यवस्थापन की बात कही है। जबकि स्थान को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। निगम कमिश्नर ने बताया कि हम दो दिनों के भीतर शासन के सामने व्यापारियों की समस्या को रखेंगे। हमें अभी भी जवाब का इंतजार है। इंतजार इस बात का भी है कि व्यापारियों पर भारी भरकम कर्ज है.. तोड़फोड़ के दौरान नुकसान हुआ है.. बैंक का भी दबाव है। इसलिए निगम व्यापारियों को मोरका काम्पलेक्स के पास हाईकोर्ट के निर्देशानुसार स्थान दे।
बनाया जाएगा कॉम्पलेक्स
घटनाक्रम और बैठक पर निगम कमिश्नर ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ही निगम ने कार्रवाई हुई है। 20 मई को व्यापारी संगठन के साथ बैठक हुई। व्यापारियों को व्यवस्थापन की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। सड़क निर्माण के साथ प्रस्तावित काम्पलेक्स का भी निर्माण शुरू हो जाएगा।
दिया जाएगा दुकान…कमिश्नर
हमने पहले से ही स्पष्ट कर दिया है कि लीज डीड के अनुसार तोड़फोड़ में प्रभावित दुकानदारों को रजिस्ट्री के साथ काम्पलेक्स में दुकान दिया जाएगा। ऐसे दुकानदार जिनका लीज डीड नहीं है शासन के अनुमोदन के बाद उन्हें काम्पलेक्स में दुकान आवंटित किया जाएगा। कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि किसी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
दुकान कम गिनती ज्यादा
मामले में व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि अजय तिवारी ने बताया कि निगम ने कोर्ट में 193 दुकानों की सूची दिया है। निगम के अनुसार 93 दुकानों को जमीदोज किया है। जबकि दुकानो की संख्या 85 है। निगम की बातों को हम समझ रहे हैं। उन्होने अपनी संख्या में कुछ इधर उधर की दुकानों को गिन लिया है। बहरहाल हमने कोर्ट ऑफ कन्टम्ट का केस किया है।