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चेंबरों के आवंटन के लिए जमीन को अपने कब्जे में लेने का न्यायिक आदेश कैसे पारित किया जा सकता है- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वकीलों के चैंबर के लिए भूमि आवंटन का मुद्दा सरकार के समक्ष उठाएगा। शीर्ष अदालत शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए ) द्वारा वकीलों के कक्षों के निर्माण के लिए शीर्ष अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि को परिवर्तित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से पूछा सवाल

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय जजों की पीठ ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह से कहा कि चेंबरों के आवंटन के लिए जमीन को अपने कब्जे में लेने का न्यायिक आदेश कैसे पारित किया जा सकता है। इस पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस एसके कौल और जस्टिस पीएस नरसिम्हा हैं।

पीठ ने कहा कि वकील हमारा हिस्सा हैं, लेकिन क्या हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं? ऐसा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।

पीठ ने कहा कि हमें इसे लेने के लिए सरकार के साथ प्रशासनिक पक्ष पर भरोसा करना चाहिए। सरकार को यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि हम न्यायिक आदेश पारित करके उनके अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

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