Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
दिल्ली की एक अदालत का तेजस्वी यादव की ज़मानत रद्द करने से इन्कार

नई दिल्ली 18 अक्टूबर।दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम-आई.आर.सी.टी.सी. घोटाले के मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ज़मानत रद्द करने से इन्कार कर दिया है।

सीबीआई ने जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत ने पाया कि नेता की जमानत रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं है।हालांकि सीबीआई की विशेष जज गीतांजलि गोयल ने श्री यादव को और अधिक सजग रहने और जनता के बीच बोलते समय शब्दों का सही चयन करने को कहा।

अदालत ने दलीलें सुनने के बाद यह निर्देश पारित किया। इस दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने पहले दी गई जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया।

https://www.cgnews.in/%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%85%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%9C%E0%A4%B8/