नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में पटाखों पर से प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर से प्रतिबंध नहीं हटाएंगे। हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री और खरीद और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए कहा कि अदालत पहले ही इस संबंध में विस्तृत आदेश पारित कर चुकी है। पटाखों के उपयोग के लिए और पिछले आदेश को खाली नहीं करेंगे।
SC ने याचिकाकर्ता से पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर हमारा आदेश बिल्कुल स्पष्ट है. हम पटाखों की अनुमति कैसे दे सकते हैं, भले ही वे हरे पटाखे हों। क्या आपने दिल्ली का प्रदूषण देखा है,
न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, ”दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता और खराब होगी. हालात और खराब हो जाएंगे.”
पीठ ने वर्तमान याचिका को अन्य लंबित मामलों के साथ टैग करते हुए यह भी कहा कि पराली के मौसम की ओर इशारा करते हुए हरे पटाखों के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया जाए और कहा कि अगले कुछ दिन हम सभी के लिए बहुत मुश्किल होंगे।
तिवारी ने अपनी याचिका में दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अन्य लोगों के त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
याचिका में सभी राज्यों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री या उपयोग करने वाले आम लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।
अनावश्यक रूप से लोगों में भय और गुस्सा
याचिका में कहा गया है, “दीपावली जैसे त्योहारों के मौसम में इस तरह की गिरफ्तारी और प्राथमिकी से न केवल बड़े पैमाने पर समाज में एक बहुत बुरा संदेश आया है और अनावश्यक रूप से लोगों में भय और गुस्सा पैदा हुआ है।”
पिछले साल अदालत ने स्पष्ट किया था कि पटाखों के उपयोग पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है और केवल वे आतिशबाजी जिनमें बेरियम लवण होते हैं, प्रतिबंधित हैं।