हाईकोर्ट ने तारा को पुलिस कस्टडी में तीन दिसंबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच दो घंटे के लिए भतीजी की शादी में शामिल होने की इजाजत दी है। हालांकि तारा ने सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए पैरोल दिए जाने की मांग की थी।
पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह तारा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दो घंटे की पैरोल दी है। तारा की भतीजी की 3 दिसंबर को शादी है। उसके भाई की अप्रैल में मौत हो चुकी है इसलिए तारा ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी।
हाईकोर्ट ने तारा को पुलिस कस्टडी में तीन दिसंबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच दो घंटे के लिए भतीजी की शादी में शामिल होने की इजाजत दी है। हालांकि तारा ने सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए पैरोल दिए जाने की मांग की थी। तारा की भतीजी का रोपड़ के गांव मुगल माजरी के गुरुद्वारा साहिब में तीन दिसंबर को आनद कारज होगा। जगतार सिंह तारा इस समय चंडीगढ़ की बुडैल जेल में है।
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