नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी डाउन हो चुका है।इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 4 पाबंदियां हटाने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने प्रदूषण के गिरते स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया है. हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) फिलहाल पाबंदियों का स्तर ग्रैप 2 से नीचे न ले जाए. CAQM ग्रैप 2 के साथ ग्रैप 3 की भी कुछ पाबंदियां को लागू करे. 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट स्थिति की समीक्षा कर आगे के लिए आदेश देगा.
प्रदूषण से निपटने के उपाय अपनाने में CAQM और दिल्ली सरकार के ढीले रवैए को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र में तुरंत ग्रैप 4 पाबंदियां लागू करने को कहा था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि उसकी अनुमति लिए बिना ग्रेप 4 को न हटाया जाए. ग्रैप 4 के तहत निर्माण कार्यों पर रोक, दिल्ली में गैरज़रूरी ट्रैकों के प्रवेश पर बैन समेत कई पाबंदियां लागू थीं. शुरू में कोर्ट ने स्कूलों को भी ऑनलाइन मोड में ही रखने के लिए कहा था. हालांकि, बाद में इसमें ढील दे दी गई थी.