बिलासपुर—लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कलेक्टर ने दो आदतन बदमाशों को जिला बदर का आदेश दिया है। पिछले एक सप्ताह में कलेक्टर ने जिला बदर का दूसरा आदेश जारी किया है। अब तक दोनो आदेश को मिलाकर अपराधिक गतिविधियों में शामिल कुल पांच लोगों को जिले से बाहर जाने को कहा है।
कलेक्टर अवनीश शरण ने एक सप्ताह में लगातार दूसरा आदेश जारी कर इंद्रकुमार भारद्वाज और धीरेन्द्र वैष्णव उर्फ टिंकू को जिला बदर किया है। कलेक्टर ने दूसरे आदेश में कहा है कि दोनो आरोपियों का अलग अलग थानों में कई प्रकार के गंभीर अपराध दर्ज है। प्रयास के बाद भी दोनो आरोपी अपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। दोनो आरोपियों को 24 घण्टे के अंदर बिलासपुर जिले से बाहर जाना होगा।
आदेश के अनुसार राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों को ना केवल बिलासपुर जिला से बाहर जाना होगा। बल्कि छह महीने तक बिलासपुर राजस्व जिला समेत आसपास के जिले-जांजगीर चाम्पा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मारवाही तथा बलौदाबाजार जिले की सीमा से भी 6 महीने तक बाहर रहना होगा।
आदेश के अनुसार आरोपी धीरेन्द्र वैष्णव सरकन्डा थाना क्षेत्र के हरश्रृंगार कालोनी अटल आवास का रहने वाला है। दूसरा आरोपी इन्द्रकुमार भारद्वाज आवासपारा कोटा का निवासी है। दोनो आरोपियों पर मारपीट,गुण्डागर्दी गाली गलौच जान से मारने की धमकी,लूटपाट और आर्म्स एक्ट का गंभीर आरोप है।
पहले तीन लोगों को जिला बदर
जानकारी देते चलें कि कलेक्टर ने एक सप्ताह पहले एक आदेश जारी कर सरकण्डा थाना क्षेत्र के तथाकथित कांग्रेस युवा नेता शानू को जिला बदर किया है। इसके अलावा कोटा थाना क्षेत्र निवासी हरिश्चंद्र ठाकुर ऊर्फ गोलू और सीपत थाना क्षेत्र निवासी विनोद साहू को जिला बदर का आदेश दिया है। तीनो आरोपियों पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में गंभीर अपराध दर्ज है।