रायपुर। OPS से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विस्तृत जानकारी भेजी है। साथ ही सभी विभागों और कलेक्टर-कमिश्नर को भेजे आदेश में स्पष्ट है कि मृत्यु और अशक्कतता के प्रकरण में भी OPS के तहत परिवारिक पेंशन और अशक्त पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा।
वित्त विभाग ने इस संबंध में तीन अलग-अलग बिंदुओं पर गाइडलाइन भी जारी की है। NPS व OPS के विकल्प के आधार पर भी पेंशन के प्रकार का निर्धारण किया जायेगा। OPS चयन करने वाले आश्रितों के लिए अलग-अलग तरीकों से निर्देश जारी किया गया है।
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