Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
बैंक घोटाले में आरोपी ने सास-ससुर को जबरन फंसाया, हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। किसानों का पैसा गबन करने की आरोपी बैंक कर्मचारी ने अपने साथ जबरन सास और ससुर का नाम भी फंसा दिया. मामले में सिविल कोर्ट से इस प्रकरण में बुजुर्ग दंपति के खिलाफ आदेश पारित कर दिया था. जिस पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीबी में हुई.

खुशबू शर्मा जिला सहकारी केंद्र मर्यादित बैंक, शाखा मंडी चौक, बिलासपुर में बैंक क्लर्क सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात थी. इससे पहले वह कैशियर के पद पर तैनात थी. उसने बैंक से 80 लाख रुपये की हेराफेरी की. बैंक के शाखा प्रबंधक हितेश सलूजा ने 09-12-2022 को लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई. मुख्य अपराधी खुशबू शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उसने अपने बयान में कहा, कि उसके ससुर और सास ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था.

महिला बैंककर्मी ने इस घोटाले में अलग मकान में रहने वाले अपने ससुर जानकी प्रसाद शर्मा और सास को भी फंसा दिया. जबकि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं था. मामले में सिविल कोर्ट ने जानकी प्रसाद शर्मा के खिलाफ भी आदेश पारित कर दिया. जिसके खिलाफ जानकी प्रसाद ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन लगाई. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी निचली अदालत के आदेश प रोक लगा दिया है, साथ ही बैंक मेनेजर को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी करने कहा है.

https://lalluram.com/accused-in-bank-scam-forcibly-implicated-his-mother-in-law-and-father-in-law-high-court-stayed-the-order-of-civil-court/